Haryana SIR Draft List 2026: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer, Haryana) ने Special Intensive Revision (SIR) 2025-26 के तहत Draft Electoral Roll (प्रारंभिक मतदाता सूची) 31 जुलाई 2026 को जारी कर दी है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आगामी चुनावों में मतदान करना चाहते हैं, तो आपको तुरंत मतदाता सूची में अपना नाम जांच लेना चाहिए।
यदि आपका नाम सूची में नहीं है, किसी प्रकार की जानकारी गलत दर्ज है या किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो निर्धारित Form-6 अथवा Form-8 के माध्यम से दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
Haryana SIR Draft List 2026 Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Organization | Chief Electoral Officer (CEO), Haryana |
| Revision Name | Special Intensive Revision (SIR) 2025-26 |
| Article Name | Haryana SIR Draft List 2026 |
| Draft Electoral Roll Released | 31 July 2026 |
| Claim & Objection Last Date | 30 August 2026 |
| Application Mode | Online / Offline |
| State | Haryana |
| Category | Voter List |
| Helpline Number | 1950 |
| Official Website | ceoharyana.gov.in |
Haryana SIR Draft List 2026 Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Draft Electoral Roll Released | 31 July 2026 |
| Claim & Objection Start | 31 July 2026 |
| Last Date for Claim & Objection | 30 August 2026 |
What is Haryana SIR Draft List 2026?
प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अस्थायी मतदाता सूची होती है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को अपने नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि एवं अन्य विवरण की जांच करने का अवसर देना है।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके बाद आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करता है।
किन उम्मीदवारों को अपना नाम अवश्य जांचना चाहिए?
निम्नलिखित सभी नागरिकों को Draft Electoral Roll अवश्य चेक करनी चाहिए—
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक।
- जिन्होंने हाल ही में नया Voter ID बनवाया है।
- जिनका पता बदला है।
- जिनका नाम पहले सूची में था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा।
- जिनके नाम, फोटो, जन्मतिथि या पता में त्रुटि है।
- जिनकी अन्य व्यक्तिगत जानकारी गलत दर्ज है।
यदि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद है
यदि आपका नाम सही प्रकार से Draft Electoral Roll में उपलब्ध है और सभी जानकारी सही है, तो आपको किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है
यदि आपका नाम Draft List में उपलब्ध नहीं है, तो आपको Form-6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा।
Form-6 का उपयोग
- नया मतदाता पंजीकरण
- पहली बार वोटर बनने वाले नागरिक
- जिनका नाम सूची में नहीं है
आवेदन के साथ आवश्यक पहचान एवं निवास संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
यदि मतदाता सूची में जानकारी गलत है
यदि आपके नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि, लिंग या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि है, तो Form-8 भरकर संशोधन कराया जा सकता है।
Form-8 का उपयोग
- नाम में सुधार
- पता बदलना
- जन्मतिथि सुधार
- फोटो अपडेट
- अन्य विवरणों में संशोधन
दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि
मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा अन्य दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर आगामी पुनरीक्षण प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
Haryana SIR Draft List 2026 Online Process
उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से निम्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं—
- Draft Voter List में नाम खोजें
- नया मतदाता पंजीकरण
- Form-6 भरें
- Form-8 भरें
- आवेदन की स्थिति देखें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- ECINET App के माध्यम से निर्वाचन सेवाओं का लाभ लें
Haryana SIR Draft List 2026 Offline Process
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के—
- Electoral Registration Officer (ERO)
- District Election Officer (DEO)
कार्यालय में जाकर संबंधित प्रपत्र भर सकते हैं।
Required Documents
- Aadhaar Card
- Residence Certificate
- Age Proof
- Passport Size Photograph (यदि आवश्यक हो)
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
Helpline Number
यदि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो निर्वाचन आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
Helpline Number: 1950
मतदाता सूची में नाम जांचने के लाभ
- मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है।
- चुनाव के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती।
- गलत जानकारी समय रहते ठीक करवाई जा सकती है।
- नए मतदाता आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।
- भविष्य के चुनावों में बिना परेशानी मतदान कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सुझाव
- अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
- अपना नाम एवं व्यक्तिगत जानकारी ध्यानपूर्वक जांचें।
- किसी भी त्रुटि पर तुरंत Form-6 या Form-8 भरें।
- आवेदन की स्थिति समय-समय पर चेक करते रहें।
- केवल आधिकारिक निर्वाचन पोर्टल अथवा ECINET App का ही उपयोग करें।
Haryana SIR Draft List 2026 Important Links
| Description | Link |
|---|---|
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| Haryana SIR Draft List Check Link-1 | Check Link |
| Haryana SIR Draft List Check Link-2 | Check Link |
| Haryana SIR Draft List Check Link-3 | Check Link |
| Election Commission Official Website | ECI Website |
FAQs
Q1. Haryana SIR Draft List 2026 कब जारी हुई?
Ans. हरियाणा की Draft Electoral Roll 31 जुलाई 2026 को जारी की गई है।
Q2. दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है?
Ans. दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 है।
Q3. यदि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्या करना होगा?
Ans. आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ Form-6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा।
Q4. मतदाता सूची में जानकारी गलत होने पर कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
Ans. जानकारी में सुधार के लिए Form-8 भरना होगा।
Q5. सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans. निर्वाचन आयोग का हेल्पलाइन नंबर 1950 है।
Conclusion
हरियाणा की SIR Draft Electoral Roll 2026 जारी होने के बाद सभी पात्र नागरिकों को अपना नाम एवं व्यक्तिगत विवरण अवश्य जांच लेना चाहिए। यदि आपका नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो 30 अगस्त 2026 से पहले Form-6 अथवा Form-8 के माध्यम से आवेदन अवश्य करें, ताकि आगामी चुनावों में बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
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